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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना | 2750 प्रति माह, Apply

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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 क्या है?

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 2023 में की गयी है। इस योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष तथा महिलाओं को 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन के रूप में 2750/- रुपए प्रति माह दिए जायेंगे। 60 वर्ष की उम्र के पश्चात यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी।

हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहिता पेंशन योजना की घोषणा करनाल के कालमपूरा गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की गयी थी। बताया गया था की पेंशन की यह राशि हर महीने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। राज्य में इस पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जा रही थी लेकिन अब अविवाहित लोगों को भी पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ऐसे लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े।

यदि आप हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 मे Apply करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सभी जानकारी नीचे दी गयी है जैसे: आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, योजना के लाभ, पात्रता आदि।

इसके अलावा आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी yojanasarkar.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 Key Points

Name Of The Yojana हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023
Purpose of the Yojana राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
Income Support 2750/- रुपए प्रति माह
Start of Yojana 2023
Sector of Yojana State Government (Haryana)
Department Of Yojana सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
Current Status Active
Beneficiary of Yojana प्रदेश के 40 से 60 वर्ष तक के सभी अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं।
Apply Process Online
Official Website https://pension.socialjusticehry.gov.in/
Download App Update Soon
Helpline No 0172-2715090
1800-2000-023

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  1. योजना का लाभ प्रदेश के 40-60 वर्ष तक के अविवाहित नागरिकों को दिया जाएगा।
  2. इस योजना के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों को पेंशन के रूप में 2750/- रुपए प्रति माह दिए जायेंगे।
  3. पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  4. पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और फिर भी पेंशन लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्ति से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूल करेगी।
  5. जो तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है उन व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी।

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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 के लिए पात्रता / Eligibility Criteria

  1. आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. इसमें राज्य के 40 वर्ष से अधिक तथा 60 साल से कम उम्र के अविवाहित पुरुष और महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
  3. अविवाहित महिला एवं पुरुष की वार्षिक आय ₹180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. इसके अलावा जिसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है यानी कि जो भी विधुर है उन्हें भी इस योजना के तहत पात्रता प्रदान की गई है।
  5. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 आवश्यक दस्तावेज / Required Documents

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. विधुर होने की स्थिति में पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट
  6. बैंक खता विवरण
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

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SOME USEFUL IMPORTANT LINKS

All Pension Official Website CLICK HERE
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Official Website CLICK HERE
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Notice CLICK HERE
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Check Status CLICK HERE
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना PDF Form UPDATE SOON
छात्र परिवहन सुरक्षा योजना APP UPDATE SOON
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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 आवेदन कैसे करें / How To Apply

  1. वैसे ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ अन्य तरह के LINK हमने SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में दे दिए हैं। वहां आवेदन का लिंक दे दिया गया है।
  2. लेकिन हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने पहचान पत्र में अविवाहित दर्ज करवाना है। उसके बाद ऑटो मोड से अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी।
  3. फैमिली आईडी में अविवाहित दर्ज करवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में संपर्क कर सकते है।
  4. ऑटो मोड से पेंशन शुरू होने से पहले आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी।

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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. इसके लिए आपको अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाना है, वहां समन्धित व्यक्ति से संपर्क करना होगा।
  2. उस व्यक्ति से आपको Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत आवेदन करने को कहना है, अधिकारी द्वारा इस योजना का आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा।
  3. आपको आवेदन फॉर्म को भरना है तथा उसके साथ जरुरी दस्तावेज अटैच कर देने है। आवेदन फॉर्म जमा करने हेतु आवेदन शुल्क भी लिया जाएगा।
  4. आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी, आपको इस रसीद को भविष्य के लिए संभाल कर रख लेना है।
  5. इस प्रक्रिया का पालन करके आप Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के तहत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

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आवेदन की स्थिति कैसे जाने? / Application Status

  1. इसके लिए आपको ऊपर दी गयी SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में जाना होगा। वहां पर हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Check Status के सामने दिए गए LINK पर CLICK करना होगा।
  2. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जहाँ आपसे पेंशन आईडी/ Pension Id, खाता संख्या/ Account No, आधार संख्या/ Aadhaar No में से किसी एक को चुन लेना है तथा आगे मांगी गयी सम्बंधित जानकारी को दर्ज कर देना है।
  3. अब निचे दिए गए सिक्यूरिटी कोड को भर कर विवरण देखे के बटन पर CLICK कर देना है।
  4. इस प्रकार आपके समक्ष सभी जानकारी आ जाएँगी।

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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में पेंशन कैसे और कब मिलेगी

प्रतिमाह 10 तारीख को अथॉरिटी द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को सूचना दी जाएगी, इसके बाद विभाग द्वारा सभी चीजों की जाँच की जाएगी। इसके बाद अगले महीने की 7 तारीख को लाभार्थी की पेंशन आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों को विभाग के कार्यलय में जाकर पेंशन के लिए सहमति लेनी होगी, इसके बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2023 PDF फॉर्म

इस योजना के लिए अभी कोई ऑफिसियल वेबसाइट लांच नहीं की गयी है। इसीलिए आपको PDF फॉर्म भी उपलब्ध नहीं होगा। आप समय समय पर इस आर्टिकल में दिए गए SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन को चेक करते रहें। योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक LINK वही दे दिए जायेंगे ।

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FAQ

Q. हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

इस योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष तथा महिलाओं को 60 वर्ष तक की उम्र तक पेंशन के रूप में 2750/- रुपए प्रति माह दिए जायेंगे।

Q. अविवाहित पेंशन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?

इस योजना को हरियाणा में शुरू किया गया है।

Q. Haryana Unmarried Pension Yojana का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

इसका लाभ राज्य के 40 वर्ष से अधिक तथा 60 साल से कम उम्र के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को दिया जायेगा।

Q. Unmarried Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र में अविवाहित दर्ज करवाना है। अन्य सभी प्रक्रियाएं ऊपर दे दी गयीं है।

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